महाराष्ट्र सरकार अधिनियम के तहत राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और इन चुनावों के पर्यवेक्षण, संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 243 और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार, निगम की अवधि समाप्त होने से पहले आम चुनाव कराना अनिवार्य है। इसके चलते वर्ष 2022 में होने वाले निगमों की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए वार्ड संरचना को समय पर अंतिम रूप देना आसान बनाने के लिए ड्राफ्ट वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है। जिसके तहत सरकार की ओर से 31 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सभी नगर निगमों में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के बजाय एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की गई है। इसलिए प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य होगा। साथ ही वार्डों के गठन के लिए जनगणना कार्यालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े अर्थात 2011 की जनसंख्या को ध्यान में रखा जायेगा। तद्नुसार, साथ में संलग्न परिशिष्टों-क, ख और ग में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राफ्ट वार्ड संरचना की एक रफ रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग के नागरिकों के आरक्षण के संबंध में, विकास गवली द्वारा सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 980/201 में, माननीय न्यायालय द्वारा 4/3/2021 को दिये गये निर्णय के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही आरक्षण से संबंधित है, ड्राफ्ट वार्ड प्रचार एवं आरक्षण छोडने के कार्यक्रम में निर्देश दिये जायेंगे।
Saturday, November 23, 2024
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