लखीमपुर.उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को एसआईटी ने सोची-समझी साजिश बताया है. एसआईटी के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार कर ली है. इससे ये साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष व उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश का केस चलेगा. कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था. एसआईटी की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले मोनू के पिता अजय मिश्रा को जैसे ही बेटे पर धाराएं बढ़ाए जाने की खबर लगी, वे दोपहर 12 बजे जेल पहुंच गए. उन्होंने बेटे को ढांढस बंधाया। इस दौरान वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए. मोनू समेत हिंसा के सभी 14 आरोपियों को मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोपहर तक कोई भी आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचा.
सुको में हो चुकी है तीन बार सुनवाई
लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. अक्टूबर से लेकर अब तक तीन बार सुनवाई भी हो चुकी थी. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को धीमी जांच के लिए फटकारा था. अब कोर्ट में एसआईटी को जांच प्रगति की रिपोर्ट दाखिल करनी है.