मुंबई। (एजेंसी)।
आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें गुरुवार की रात एनसीबी दफ्तर में ही रखा जाएगा। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें आर्थर रोड जेल नहीं भेजा गया।
एनसीबी ने 11 अक्तूबर तक सभी आरोपियों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने अनुमति नहीं दी। फैसले के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की अपील की। इसका एएसजी अनिल सिंह ने विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत पर आज सुनवाई करने से मना कर दिया। अब शुक्रवार सुबह 11 याचिका पर सुनवाई होगी।
आर्यन के वकील ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई है। फिर भी एनसीबी आर्यन की कस्टडी मांग रही है। मानशिंदे ने कहा कि एनसीबी बार-बार कह रही है कि वह मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन तब तक आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।
आर्यन केस से पहले अचित कुमार के मामले की सुनवाई हुई। उन्हें 9 अक्तूूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया। अचित की गिरफ्तारी आर्यन के बयान के आधार पर की गई थी।