अवैध रूप से पशुओं का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

जब टीम बड़े टोल प्लाजा के पास यातायात मामलों की जांच कर रही थी, तो गुप्त मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिली कि बोलेरो पिकअप क्रमांक एमएच-36 /एए- 2544 अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन करते हुए भंडारा से चाफेगडी की ओर आ रही है। ऐसी खबर पर मौजा मथानी से चाफेगड़ी मार्ग पर स्टाफ की मदद से नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान माथनी की ओर एक बोलेरो पिकअप वाहन को आते देख उसने हाथ दिखाकर बोलेरो पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया तो उक्त बोलेरो पिकअप चालक के नाम आतिश किशोर बंसोड़, उम्र 23 वर्ष, निवासी, लवेश्वर भंडारा जिला भंडारा अमन सुरेश माटे, उम्र 20 साल, निवासी. तोये पर भंडारा जिला है.
पुलिस को ड्रेस में देख गाड़ी वहीं रोककर भाग गया। स्टाफ की मदद से उसका पीछा किया गया और उसे पकड़ लिया गया और जब उससे पूछा गया कि वाहन में क्या था तो वह क्यों भाग गया, वह चिल्ला कर जवाब देने लगा और जब वाहन का निरीक्षण किया गया, तो वाहन के अंदर कुल 7 गोवंशीय पशु पाए गए। उनके पैर और मुंह इस तरह बांधे गए कि वे किसी भी तरह से हिल न सकें। 7 गोमांस बैल की कुल कीमत 1,05,000/- रुपये और बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एमएच-36 /एए-2544 की कीमत 6,50,000/- रुपये है। मोक्या से क्योंकि वे जानवरों को एक-एक करके पाल रहे थे और जानवरों के साथ अत्यधिक क्रूरता से व्यवहार कर रहे थे। कुल 7,55,000/- रुपये की राशि जब्त कर ली गई है और पशु कल्याण द्वारा सुरक्षित रखने के लिए गौशाला में ले जाया गया है और कहा गया है बोलेरो पिकअप को पुलिस थाना मौदा ले जाया गया है.
इस मामले में सरकार की ओर से वादी के नाम हैं- पुलिस कांस्टेबल रविंद्र रूपचंद बर्वे, जिला परिवहन शाखा क्रमांक. ग्रा. उनकी रिपोर्ट के अनुसार, पी.ओ.एस.टी. मौदा में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5(ए) 9, भारतीय दंड संहिता की उपधारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना मौदा पुलिस आगे की जांच कर रही है. पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण विशाल आनंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संदीप पखाले, उप पुलिस अधीक्षक (गृह) विजय माहुलकर के मार्गदर्शन में चालक सहायक फौजदार सुधीर यादव, पुलिस कांस्टेबल रवींद्र बर्वे, पुलिस नायक प्रणय बनाफर, पुलिस प्रवर्तक मनीष चव्हाण, कार्तिक पुरी.

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