अभी जेल में ही गुजरेंगे आर्यन खान के दिन

नई दिल्ली। (एजेंसी)।
मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट द्वारा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत नामंजूर किए जाने के बाद अब उनके वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया है. आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. विशेष एनडीपीएस सेशन कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी नामंजूर किए जाने के खिलाफ यह अर्जी दाखिल की गई है. जमानत के लिए यह नई अर्जी दाखिल होने के बाद जस्टिस नितिन सांब्रे ने आज के लिए कोर्ट के कामकाज को स्थगित किया. अब आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे के बाद सुनवाई होने की संभावना है. 13 अक्तूबर को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट के जज न्या. वी.वी. पाटिल ने 20 अक्तूबर को फैसला सुनाने की बात कही थी. इसी के तहत आज उनकी जमानत अर्जी पर फैसला आया और उनकी जमानत नामंजूर कर दी गई. फिलहाल आर्यन खान आर्थर रोड जेल में हैं. आर्यन के अलावा उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है।वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के कुछ ऐसे चैट जमा कराए हैं, जो ड्रग्स को लेकर थे। खबरें हैं कि ये चैट्स एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच हुए थे।

इंटरनेशनल ड्रग रैकेट
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाली जा रही थी। 14 अक्तूबर को सेशन कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा।

जानें पूरा मामला
एनसीबी ने 2 अक्तूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन तबसे पुलिस कस्टडी में थे। बता दें कि ये मामला तब सामने आया था जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर छापेमारी की। एनसीबी के मुताबिक इस रेव पार्टी में आर्यन खान शामिल होने वाले थे। इससे पहले क्रूज शिप पर एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *