अब 31 दिसंबर तक यूएएन को आधार के साथ लिंक करा सकेंगे

नई दिल्ली। (एजेंसी)।
नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफओ ने राहत की खबर दी है। अब ईपीएफ खाताधारक 31 दिसंबर तक अपना यूएएन आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। पहले यह सीमा 1 सितंबर तक थी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ  ने ट्वीट कर समयसीमा बढ़ाने की जानकारी दी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत पीएफ खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है।
ईपीएफओ ने सोशल सिक्यूरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव कर ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल दिया है। अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। जिन कर्मचारियों का यूएएन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा, उनकी कंपनी उनके खाते में पीएफ का पैसा नहीं जमा कर पाएगी। इसके अलावा ये कर्मचारी ना तो अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे और न ही इसके जरिए लोन ले पाएंगे।

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