नागपुर।(नामेस)। अनाज तस्करी, मिलावट, सड़ी सुपारी का आयात रोकना वैसे तो अन्न एवं औषधि विभाग का काम है, लेकिन पुलिस विगत कई वर्षों से इस मामले में कार्रवाई कर रही है. पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोग उंगली भी उठाते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहरा दिया है. जिसके चलते अब शहर पुलिस भी सड़ी सुपारी का कारोबार करने वालों पर खुलकर कार्रवाई कर सकती है. जिसके चलते अब आने वाले कुछ समय में शहर पुलिस की तरफ से इस संबंध में कुछ बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकते हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी खुफिया राजस्व संचालनालय (डीआरआई) और अन्न व औषधि प्रशासन की तरह पुलिस विभाग को भी नियमों के तहत अवैध रूप से सुपारी तस्करी में कार्रवाई करने का अधिकार है. यह निर्देश उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने दिया है. उल्लेखनीय है कि नागपुर में सड़ी सुपारी का आए दिन लाखों रुपयों का कारोबार होता है और नागपुर सड़ी सुपारी का हब बन चुका है. अन्न एवं औषधि विभाग के अधिकारी वर्षों से इस पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं. सेटिंग के चलते यह सारा कारोबार अब तक बदस्तूर शुरू था. परंतु पुलिस की एंट्री ने सुपारी कारोबारियों में अब हड़कंप मचा दिया है. आने वाले कुछ समय में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं. सड़ी सुपारी ही नहीं कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब सुगंधित पान मसाला और तंबाकू की बिक्री करने वाले व्यापारी भी पुलिस के निशाने पर आ गए हैं. कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब अवैध रूप से इन धंधों को चलाने वालों की नींद उड़ गई है.
Sunday, November 24, 2024
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