अब पटाखे फोड़ने का समय सिर्फ तीन घंटे तय

नागपुर। दीपावली में पटाखे फोड़ने के लिए अब समय-सीमा तय कर दी गई है. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और नागपुर शहर की हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से नागपुर महानगरपालिका ने पटाखे फोड़ने का समय रात 7 बजे से रात 10 बजे तक का समय तय किया है. इन तीन घंटों के अलावा पटाखे फोड़ने पर पुलिस और मनपा की ओर से कार्रवाई की जाएगी. मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया है.
मुंबई हाई कोर्ट और महाराष्ट्र शासन के आदेशानुसार मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी के निर्देश पर वायु गुणवत्ता संचालन विभाग की नोडल अधिकारी डॉ. श्वेता बैनर्जी ने मंगलवार 7 नवंबर को दिशा-निर्देश जारी किए. उसी तरह संबंधित विभागों को इस संबंध में अपने स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है.
बढ़ रहा है वायु प्रदूषण
नागपुर शहर में भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. यह भविष्य के लिए खतरे की घंटी है. शहर के वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई ज़रूरी है. इस दृष्टि से नागपुर महानगरपालिका ने कदम उठाए हैं.
हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है. इस समय का पालन करने के लिए मनपा के साथ ही नागपुर पुलिस को भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है.
निर्माण-कार्य स्थलों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी
इसके अलावा शहर में जारी निर्माण-कार्य स्थलों के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. निर्माण-कार्य स्थलों पर धूल न उड़ने पाए और धूल-कण हवा में न घुल-मिल जाएं, इसके लिए निर्माण-कार्य स्थलों के आसपास टिन लगाने और लगातार पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है.
राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण-कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी), मेट्रो, नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा शहर में किए जा रहे निर्माण-कार्यों के मद्देनजर सभी स्थानों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है.
कचरे को पूरी तरह से ढंककर रखें
इतना ही नहीं निर्माण-कार्य स्थलों अथवा अन्य स्थानों पर जमा सी एंड डी कचरे के धूलकण हवा में न मिलने पाएं, इसके लिए कचरे को पूरी तरह से ढंककर रखा जाए. अलावा इसके निर्माण-कार्य का मलबा ट्रक से डम्पिंग यार्ड तक ले जाने के दौरान भी उसे पूरी तरह से ढंककर ले जाया जाए. यह भी निर्देश दिया गया है कि रेडी मिक्स क्राँक्रिट के साथ ही निर्माण-कार्य सामग्री को भी ढंककर ही ले जाया जाए.
शहर में कचरा जलाने पर प्रतिबंध
शहर में कहीं पर ही कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कचरा जलाने वालों के खिलाफ मनपा की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसलिए कचरा कहीं भी न जलाया जाए.
वाहनों की पीयूसी जांच का निर्देश
नागपुर महानगरपालिका की ‘आपली बस’ के तहत सभी बसों और सभी सरकारी वाहनों की पीयूसी जांच करने का भी मनपा परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *