नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसआर त्रिवेदी की कोर्ट ने नाबालिग बालक के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म करने वाले को 3 धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. दोषी का नाम आशुतोष उर्फ मोगली विजय राउत (21) बताया गया है. मामला 30 जून 2020 को प्रताप नगर थाने में दर्ज किया गया था. कोर्ट ने आशुतोष को धारा 377 के तहत 10 वर्ष की जेल और 2 हजार रुपये का जुर्माना की सजा दी. वहीं, पोक्सो एक्ट के तहत धारा 4 में दोषी करार देते हुए इतनी ही सजा सुनाई. दोनों ही मामलों में जुर्माना ना भरने पर 1 माह ही अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. वहीं, धारा 323 के तहत कोई ने 1 वर्ष की जेल और 500 रुपये का आर्थिक दंड ठोका. दंड ना भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल की सुजा सुनाई. जानकारी के अनुसार, आशुतोष और पीडित बालक एक ही बस्ती में आसपास रहते हैं. 30 जून को सुबह करीब 6.30 बजे आशुतोष ने खेल रहे बालक को फोटो खिंचवाने के बहाने घर की छत पर ले गया और वहां बने कमरे में जबरन उसके साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने किसी काे न बताने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी. पीडित की शिकायत पर प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने 1 जुलाई को आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया था.
Sunday, November 24, 2024
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