मुंबई. हेमा उपाध्याय और भमबानी की हत्या 11 दिसंबर 2015 में हुई थी। हत्या के बाद उनके शव को कार्टन के बक्से में भर दिया गया था। दोनों का शव मुंबई के कांदिवली इलाके के पास पाया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवाई भोसले ने चिंतन उपाध्याय को साजिश कर हत्या के आरोप में दोषी करार दिया। अदालत अब सजा की अवधि पर शनिवार को दलीलें सुनेंगी। विशेष अभियोजक वैभव बागड़े ने कलाकार चिंतन उपाध्याय पर पत्नी और उसके वकील के खिलाफ नफरत का भाव रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आरोपियों के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग की है। विद्याधर राजभर जिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है, फिलहाल फरार है। हत्या के तुरंत बाद ही चिंतन को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले करीबन छह सालों तक चिंतन जेल में था। चिंतन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत अपने अंतिम में दावा किया था पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने में नाकाम रही और इसी का फायदा उठाकर उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।
Sunday, November 24, 2024
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